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इस आपातकाल ने इतना तोड़ा आज तक खड़ा न हो सका

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-ललित मिश्र- नोएडा। पिछले करीब 50 वर्षों से यह 25 जून आपातकाल का समय हृदय को झकझोर कर चला जाता है। 50 वर्ष पहले टूटे एवं बिखरे हालातों से आज भी संभल नहीं सके हैं। मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, लगन, राष्ट्रभक्ति यह शब्द बोलने और लिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन इसकी अब कद्र करता कौन है। इसी आपातकाल ने मेरा एक बड़ा भाई छीना और यह दो वर्ष इतना दर्द देकर गये कि उसके जख्म आज भी भरे नहीं है। अभी संभाले भी नहीं थे तब तक 1992 राम मंदिर प्रकरण भी परिवार को मुसीबत बन गया। भाई को निगल गया था आपातकाल आपातकाल का यह 25 जून हमारे परिवार को हमेशा पीड़ा देता चला आया है। मैं जब महज लगभग 7 वर्ष का था तब से यह धुंधली यादें मेरे जीवन में सदैव कष्ट देती चली आ रही है। सन 1975 में हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्र एवं सबसे बड़े भाई संजय मिश्र जो अभिमन्यु शाखा फिरोजाबाद के मुख्य शिक्षक थे उन्हें पुलिस देशद्रोही मानकर गिरफ्तार करना चाहती थी। इसी दौरान वह घर छोड़कर फरार चल रहे थे। वैसे तो इससे बड़ी क्या पीड़ा हो सकती है जिसके मन में देशभक्ति कूट-कूट कर भारी हो उसे ही देश की सरकार देशद्रोही मानकर सजा दे...

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की धार को कर दिया खत्म

-ललित मिश्र-

नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को कई संस्थाओं से खत्म करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड की धार को अब काम कर दिया गया है। स्कूल, बैंक, मोबाइल कंपनियां, एवं निजी कंपनियां भी आधार कार्ड की बाध्यता को नहीं थोप सकेंगी।

सरकार ने आधार कार्ड को बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाकर रख दिया था। माना यह एक उपयोगी दस्तावेज सिद्ध हो सकता है। किंतु इस दस्तावेज की उपयोगिता को बरकरार रखना एक कठिन कार्य था। आधार कार्ड करेक्शन अथवा बनवाना आज भी एक कठिन कार्य है। जहां आम व्यक्ति के लिए बहुत समय खापाना पड़ता है वहीं भारी- भरकम भुगतान भी करना पड़ जाता है। इसके बावजूद भी तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद आधार कार्ड के निर्माता गलतियां कर देते हैं उन्हें ठीक करना इससे भी बड़ा काम हो जाता है। अधिकतर संस्थानों में इसकी अनिवार्यता उत्पन्न हो गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कई वर्षों की सुनवाई के बाद स्कूलों में मोबाइल कंपनियां, बैंक एवं निजी कंपनियों में इसकी अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 6 से 14 वर्ष वाले छात्र आधार कार्ड के अभाव में सर्व शिक्षा अभियान का लाभ नहीं ले पा रहे थे। मोबाइल को आधार से लिंक करना असवैधानिक है। वही बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है। सीबीएसई, नीट, यूजीसी में यह जरूरी दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इसका लाभ सीधा आमजन के लिए मिलेगा।


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